गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज/छत्तीसगढ़:-
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) रायपुर ने सभी स्कूल और महाविद्यालय संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी दो-पहिया वाहन न चलाएँ।



आदेश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है और यह विद्यार्थियों के जीवन के साथ-साथ अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाबालिग विद्यार्थी बिना लाइसेंस दो-पहिया वाहन चला रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रदेशभर के विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे विद्यार्थियों को जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी नाबालिग वाहन न चलाए।प्रतिलिपि के रूप में यह आदेश परिवहन आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, कलेक्टर रायपुर, यातायात पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजा गया है ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
Author: gatimanexpress24news
गिरधर कुमार(मुख्य संपादक) गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज, नवभारत संवाददाता रघुनाथपुर सरगुजा, ब्यूरो चीफ सरगुजा:-सरगुजा संदेश मोबाइल नंबर:-6261256553 ई मेल-kumargirdhar8@gmail.com









